हिमाचल: नई बीपीएल सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू, 15 जुलाई को जारी होगी अंतिम सूची
शिमला। हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की नई सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार सरकार ने उन परिवारों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे अधिक कमजोर स्थिति में हैं।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आठवें चरण में ऐसे परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किए जाने का अवसर मिलेगा जिनमें 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे हैं या जिन घरों में सभी सदस्य 59 वर्ष से अधिक आयु के हैं और परिवार में 27 से 59 वर्ष आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य नहीं है। 15 जुलाई को बीपीएल में चयनित लोगों की नई सूची जारी होगी।
नई व्यवस्था के तहत गंभीर बीमारी और दिव्यांगता से प्रभावित परिवारों को भी राहत देने की कोशिश की गई है। विभाग ने कहा है कि जिन परिवारों के मुखिया को 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता है, वे पात्रता की श्रेणी में आएंगे।
इसके अलावा कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य गंभीर बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो चुके कमाऊ सदस्य वाले परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
ये खबर भी पढ़े : नड्डा के दौरे ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ाई, जनता के सामने नाकामियां उजागर : राजीव बिंदलसरकार का मानना है कि ऐसे परिवारों पर इलाज और आजीविका दोनों का अतिरिक्त बोझ पड़ता है, इसलिए उन्हें विशेष सहायता की जरूरत होती है।
विभाग ने भूमिहीन परिवारों और मनरेगा पर निर्भर परिवारों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया है। जिन परिवारों के सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन काम किया है, वे भी पात्र माने जाएंगे।
विभाग के मुताबिक इन श्रेणियों को शामिल करने का उद्देश्य उन परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जिनकी आय के साधन बेहद सीमित हैं और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं।
हालांकि पात्रता के साथ कुछ सख्त शर्तें भी रखी गई हैं। आयकर देने वाले परिवार या ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें सूची से बाहर रखा जाएगा।
ये खबर भी पढ़े : जंक फूड, खराब जीवनशैली और देर से जांच बढ़ा रहे कैंसर का खतरा : डॉक्टर जितेंद्र रोहिलाइसके अलावा यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध-सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी करता है तो वह परिवार बीपीएल सूची के लिए पात्र नहीं होगा।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन करने या पात्रता की शर्तें पूरी करने से किसी परिवार का नाम स्वतः सूची में शामिल नहीं होगा। सभी आवेदनों की गांव, विकास खंड और जिला स्तर पर जांच होगी।
आवेदन, सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया 5 जुलाई तक पूरी की जानी है, जबकि अंतिम बीपीएल सूची 15 जुलाई को जारी की जाएगी।
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