महिला के कपड़े यौन उत्पीड़न का बहाना नहीं’, दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को ठहराया दोषी

साजिद अली की बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर,

Published By Shishir Patel
On
Shishir Patel Picture

कोर्ट ने कहा- पहनावे का चुनाव निजी आजादी का हिस्सा, इसे अपराध को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला के कपड़ों का चुनाव उसकी निजी आजादी का मामला है और इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ गैर-कानूनी हरकत को सही ठहराने, माफी देने या उस पर सवाल उठाने के लिए नहीं किया जा सकता। 

जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने साजिद अली के बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील को मंजूरी देते हुए और उसे दोषी ठहराते हुए ये बातें कहीं। यह मामला उन आरोपों से जुड़ा था जिनमें कहा गया था कि साजिद अली ने बार-बार एक युवती का पीछा किया, यौन टिप्पणी की और अनुचित तरीके से छुआ।

महिलाओं को मिलेगा मल्टी-यूज 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड': बस, मेट्रो और शॉपिंग में भी होगा इस्तेमाल ये खबर भी पढ़े : महिलाओं को मिलेगा मल्टी-यूज 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड': बस, मेट्रो और शॉपिंग में भी होगा इस्तेमाल

हाई कोर्ट ने बचाव पक्ष की उस कोशिश की कड़ी आलोचना की, जिसमें महिला के कपड़ों (जींस पहनना भी शामिल) को कथित अपराध से जोड़ने की कोशिश की गई थी। जिरह के दौरान महिला ने कहा था कि वह आम तौर पर 'सामान्य जींस और टॉप' पहनती है और माना कि इलाके के कुछ लोगों ने उसके पहनावे पर आपत्ति जताई थी।

जस्टिस सुधा ने उसके कपड़ों के बारे में सवाल जवाब को पूरी तरह से अप्रासंगिक और अनुचित बताया और कहा कि ऐसा लगता है कि इसका मकसद महिला को शर्मिंदा करना, अपमानित करना और उसके चरित्र पर नैतिक सवाल उठाना था।

अदालत ने कहा कि कोई लड़की या महिला क्या पहनती है, यह उसकी निजी पसंद का मामला है। न तो उसके पड़ोसियों, न समाज, न आरोपी और न ही अदालत में पेश होने वाले वकील को उसके कपड़ों के बारे में बताने या तय करने का कोई अधिकार है। इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है।

फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि महिला का पहनावा न तो उसकी गरिमा को कम करता है और न ही उसके खिलाफ गैर-कानूनी हरकत के लिए कोई बहाना या माफी देता है। इसमें यह भी कहा गया कि महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इस बारे में दकियानूसी सोच की न्यायिक कार्यवाही में कोई जगह नहीं है और इसका इस्तेमाल चरित्र हनन या पीड़िता को दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता।

अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि महिला की जींस युवा लड़कों को बिगाड़ सकती है। अदालत ने कहा कि सही तरीका यह है कि बच्चों को अपना व्यवहार नियंत्रित करना, निजी सीमाओं का सम्मान करना और दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना सिखाया जाए, न कि यह तय किया जाए कि लड़कियां और महिलाएं क्या पहनें।

इस फैसले में धर्म और स्थानीय रीति-रिवाजों का हवाला देने की कोशिशों को भी खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया था कि हर इलाके की अपनी परंपराएं और रीति-रिवाज होते हैं जिनका पालन वहां के निवासियों को करना होता है।

जस्टिस सुधा ने इस दलील को पूरी तरह से अस्वीकार्य करार दिया और कहा कि महिला या निवासियों के धर्म और उसके पहनावे का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

अदालत ने कहा कि गैर-कानूनी व्यवहार को सही ठहराने या किसी महिला की निजी पसंद पर पाबंदियां लगाने के लिए न तो धर्म और न ही स्थानीय रीति-रिवाजों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने साजिद अली और स्थानीय निवासियों द्वारा महिला के खिलाफ दर्ज कराई गई कथित शिकायत का भी जिक्र किया। खबरों के मुताबिक, इस शिकायत में उसके परिवार के किसी पुरुष सदस्य के बिना अपनी मां के साथ रहने, 'आपत्तिजनक कपड़े' पहनने और इलाके के युवा लड़कों को कथित तौर पर 'बिगाड़ने' पर आपत्ति जताई गई थी।

जस्टिस सुधा ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं मिला जिसके तहत महिला के रहने के तरीके या कपड़ों को पुलिस कार्रवाई के लायक अपराध माना जा सके।

सबूतों की जांच के बाद, अदालत ने पाया कि आरोपी द्वारा बिना सहमति के शारीरिक संपर्क और पीछा करने (स्टॉकिंग) के बारे में महिला का बयान एक जैसा और विश्वसनीय था। अदालत ने माना कि अली द्वारा अनुचित छूना और की गई टिप्पणियां अपराध हैं और उसे यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया।

जस्टिस सुधा ने निर्देश दिया कि किसी महिला के पहनावे, चरित्र, जीवनशैली, धर्म या निजी पसंद से जुड़े सवाल तब तक नहीं पूछे जाने चाहिए, जब तक कि वे मामले से जुड़े किसी मुद्दे के लिए बहुत जरूरी न हों।अली को सजा के सवाल पर सुनवाई के लिए बुधवार को हाईकोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

संबंधित खबरें

लेखक के बारे में

Shishir Patel Picture

पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले शिशिर पटेल वर्तमान में ‘तरुणमित्र’ में पोर्टल इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘स्वतंत्र भारत’ से की और इसके बाद हिंदुस्तान तथा दैनिक जागरण जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में ब्यूरो चीफ के रूप में काम किया। उत्तर प्रदेश में आधारित रहते हुए उन्हें समाचार संचालन, संपादन और डिजिटल मैनेजमेंट का व्यापक अनुभव है।

नवीनतम

भोपाल की अपर लेक पर शुरू होगी ‘राजा भोज नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप’

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर देश के बड़े वाटर स्पोर्ट्स आयोजनों का केंद्र बनने जा रही...
खेल  मध्य प्रदेश 
भोपाल की अपर लेक पर शुरू होगी ‘राजा भोज नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप’

मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बिगड़े हालात , 10 जिलों में अलर्ट जारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ और लो प्रेशर एरिया के असर से सक्रिय हुआ सीजन का सबसे मजबूत सिस्टम...
मध्य प्रदेश 
मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बिगड़े हालात , 10 जिलों में अलर्ट जारी

मुमताज हत्याकांड में आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, दूसरा फरार

उत्तर प्रदेश : कानपुर में साढ़ के देवसढ़ गांव में वैन चालक मुमताज की हत्या के एक आरोपी बिधनू दलेलपुर...
उत्तर प्रदेश 
मुमताज हत्याकांड में आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, दूसरा फरार

हर घर तिरंगा अभियान के तहत मेडीकल कॉलेज में हुआ ध्वजारोहण का आयोजन

फिरोजाबाद, हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,  में आयोजित किया गया ध्वजारोहण समारोह स्वशासी राज्य चिकित्सा...
उत्तर प्रदेश 
हर घर तिरंगा अभियान के तहत मेडीकल कॉलेज में हुआ ध्वजारोहण  का आयोजन

एक फ्रेम में मोदी, पवार और शाह, रेवती सुले के रिसेप्शन की तस्वीर से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल

किसानों-कर्जमाफी से लेकर रेलवे और महाराष्ट्र के मुद्दों पर हुई चर्चा
राष्ट्रीय  राज्य  महाराष्ट्र 
एक फ्रेम में मोदी, पवार और शाह, रेवती सुले के रिसेप्शन की तस्वीर से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल

उत्तर प्रदेश

मुमताज हत्याकांड में आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, दूसरा फरार

उत्तर प्रदेश : कानपुर में साढ़ के देवसढ़ गांव में वैन चालक मुमताज की हत्या के एक आरोपी बिधनू दलेलपुर...
उत्तर प्रदेश 
मुमताज हत्याकांड में आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, दूसरा फरार

हर घर तिरंगा अभियान के तहत मेडीकल कॉलेज में हुआ ध्वजारोहण का आयोजन

फिरोजाबाद, हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,  में आयोजित किया गया ध्वजारोहण समारोह स्वशासी राज्य चिकित्सा...
उत्तर प्रदेश 
हर घर तिरंगा अभियान के तहत मेडीकल कॉलेज में हुआ ध्वजारोहण  का आयोजन

सपा कार्यालय पर मनाई गयी सपा सांसद फूलन देवी की जन्म जयन्ती

फिरोजाबाद।  सपा कार्यालय पर सोमवार को मनायी गयी भदोही से समाजवादी पार्टी की सांसद फूलन देवी की जन्म जयंती जिसकी...
उत्तर प्रदेश 
सपा कार्यालय पर मनाई गयी सपा सांसद फूलन देवी की जन्म जयन्ती