खान सर को पटना सिविल कोर्ट से राहत, 25 जून तक गिरफ्तारी पर रोक
पटना। चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर को कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में एक बार फिर राहत मिली है। शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने मामले की केस डायरी अदालत में प्रस्तुत कर दी। सुनवाई के बाद अदालत ने खान सर को पहले से प्राप्त अंतरिम सुरक्षा (इंटरिम प्रोटेक्शन) को अगली सुनवाई तक बढ़ाते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रखने का आदेश दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उनके पक्ष से जुड़े अन्य लोगों को भी राहत प्रदान की गई है। अदालत के आदेश के बाद 25 जून तक खान सर को गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि मामले के तथ्यों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी का विस्तृत अध्ययन किए जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
मामले में खान सर के साथ जुड़े तीन स्टाफ सदस्यों को भी राहत मिली है। पुलिस जिन तीन लोगों की तलाश कर रही थी और जिनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही थी, उनके विरुद्ध भी अदालत ने फिलहाल कोई कठोर या दंडात्मक कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। इससे उन्हें भी अस्थायी कानूनी संरक्षण प्राप्त हो गया है।
खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार ने सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके मुवक्किल को लगातार न्यायिक राहत मिल रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अदालत के निर्देशानुसार केस डायरी जमा कर दी है और अब अदालत उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी।
अधिवक्ता ने कहा कि अदालत 23 जून तक केस डायरी का परीक्षण कर सकती है और इसके बाद 25 जून को मामले की विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है। उस दिन अदालत पुलिस और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद आगे का निर्णय ले सकती है।
उन्होंने कहा कि खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया गया है, जो उनके लिए बड़ी राहत है। साथ ही उनके तीन सहयोगियों को भी अदालत से संरक्षण प्राप्त हुआ है, जिससे फिलहाल उनके खिलाफ किसी प्रकार की दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
उल्लेखनीय है कि कोचिंग विवाद से जुड़े इस मामले पर शिक्षा जगत और छात्रों की भी नजर बनी हुई है। अब सभी की निगाहें 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत केस डायरी, उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद मामले में आगे की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल खान सर और उनके सहयोगियों को अंतरिम राहत बरकरार है।
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लेखक के बारे में
सुधा जायसवाल ने मास कम्युनिकेशन एवं पत्रकारिता (MJMC) में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है और पत्रकारिता क्षेत्र में 12 वर्षों से सक्रिय हैं। वह अमर उजाला, स्वतंत्र भारत, जनसंदेश टाइम्स और तरुण मित्र जैसे संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं। राजनीतिक, शिक्षा और नगर निगम सहित विभिन्न बीट्स पर रिपोर्टिंग का अनुभव रखने वाली सुधा वर्तमान में तरुण मित्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं।
