ठेका आवंटन मामले में सीएम पेमा खांडू पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ अपने रिश्तेदारों की कंपनियों को ठेके दिलवाने के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को दो हफ्ते में जांच शुरू कर देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जांच जनवरी, 2015 से लेकर दिसंबर, 2025 तक के ठेकों की होगी। कोर्ट ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 18 मार्च, 2025 को गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि राज्य को लूटा जा रहा है।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी और उनके भतीजे की कंपनी को कई ठेके दिए गए। ये ठेके भ्रष्टाचार निरोधक कानून और मंत्रियों के आचार संहिता का उल्लंघन कर दिए गए। वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि मुख्यमंत्री की पत्नी और भतीजे की कंपनी को हजारों करोड़ के करीब 70 ठेके दिए गए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने इस याचिका को कानून का दुरुपयोग बताया था। उन्होंने कहा था कि ये राजनीति से प्रेरित याचिका है।
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हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
