शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने वाले अभियुक्त को हुआ 7 वर्ष का कठोर कारावास
बस्ती - दिनांक-06.01.2017 को वादी मुकदमा द्वारा थाना परसरामपुर जनपद बस्ती पर सूचना दिया गया कि दिनांक-06.01.2017 को मेरी नाबालिग बेटी को सुनील विश्वकर्मा पुत्र प्रेमचंद्र विश्वकर्मा निवासी ग्राम तल्हवापुर थाना परसरामपुर जनपद बस्ती शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, जिस पर थाना परसरामपुर पर मु0अ0सं0-15/2017 धारा-363, 366, 506 IPC व धारा-3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया |अभियुक्त सुनील विश्वकर्मा पुत्र प्रेमचंद्र विश्वकर्मा को दिनांक-04.06.2025 को न्यायालय ए0एस0जे0/ एस0पी0एल0 (पाक्सो एक्ट) कोर्ट, बस्ती द्वारा अंतर्गत धारा- 363, 366, 506 IPC में दोष सिद्ध पर अभियुक्त सुनील विश्वकर्मा पुत्र प्रेमचंद्र विश्वकर्मा को 7 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी |
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