शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने वाले अभियुक्त को हुआ 7 वर्ष का कठोर कारावास

शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने वाले अभियुक्त को हुआ 7 वर्ष का कठोर कारावास

बस्ती - दिनांक-06.01.2017 को वादी मुकदमा द्वारा थाना परसरामपुर जनपद बस्ती पर सूचना दिया गया कि दिनांक-06.01.2017 को मेरी नाबालिग बेटी को सुनील विश्वकर्मा पुत्र प्रेमचंद्र विश्वकर्मा निवासी ग्राम तल्हवापुर थाना परसरामपुर जनपद बस्ती शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, जिस पर थाना परसरामपुर पर मु0अ0सं0-15/2017 धारा-363, 366, 506 IPC व धारा-3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया |अभियुक्त सुनील विश्वकर्मा पुत्र प्रेमचंद्र विश्वकर्मा को दिनांक-04.06.2025 को न्यायालय ए0एस0जे0/ एस0पी0एल0 (पाक्सो एक्ट) कोर्ट, बस्ती द्वारा अंतर्गत धारा- 363, 366, 506 IPC में दोष सिद्ध पर अभियुक्त सुनील विश्वकर्मा पुत्र प्रेमचंद्र विश्वकर्मा को 7 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी |

Tags: Basti

About The Author

Sarvesh Srivastava Picture

सर्वेष श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के ब्यूरो प्रमुख

अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें

टिप्पणियां

Latest News

 बांग्लादेश में ट्रेन और वाहनों की टक्कर में तीन की मौत बांग्लादेश में ट्रेन और वाहनों की टक्कर में तीन की मौत
ढाका। बांग्लादेश में कल रात एक रेलगाड़ी और कुछ वाहनों की टक्कर में कम से कम तीन व्यक्तियों की मौत...
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध जिला अस्पताल में कोविड की तैयारियों को लेकर  हुआ मॉकड्रिल 
संयुक्त अरब अमीरात में ईद-अल-अजहा की नमाज अदा की गई
एलन मस्क के लिए ट्रंप ने बंद किए व्हाइट हाउस के दरवाजे
भीषण गर्मी के कारण शहर में जानवरों के लिए प्यास बुझाना होता है मुश्किल- राम विलास यादव
उसहैत चेयरमैन के भाई समेत चार पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज
हर समस्या पर होगी प्रभावी कार्रवाई:सीएम