निकायों में बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना जल्द
लखनऊ । राज्य सरकार ने 762 नगरीय निकायों में एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत लंबित संपत्ति कर के बकायेदारों को ब्याज एवं सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट के साथ बकाया तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा
मिल सकेगी।
एकमुश्त समाधान योजना की अवधि चार माह के लिए लागू की गयी जो 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक रहेगी। करदाता को योजना लागू होने की तिथि से 30 दिन के भीतर कुल बकाये की एक-तिहाई धनराशि जमा करनी होगी तथा शेष दो-तिहाई धनराशि अगले दो माह में जमा की जा सकेगी। इस प्रकार योजना के अंतर्गत देय संपूर्ण धनराशि का भुगतान अधिकतम तीन माह की अवधि में अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। योजना से करदाताओं को अपने पुराने बकाये का निस्तारण करने का सरल और राहतपूर्ण अवसर मिलेगा। यह जानकारी नगर विकास मंत्री ए के शर्मा द्वारा दी गयी।
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लेखक के बारे में
राजेश कुमार सिंह को पत्रकारिता एवं मीडिया क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी, एलएलबी और मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में वह हिंदी दैनिक ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक, प्रशासनिक और शासन से जुड़े विषयों पर उनकी गहरी समझ है।
