नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा
दो अभियुक्त को कारावास की सजा
- 65 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया गया
सरोजनीनगर। सरोजनीनगर स्थित बंथरा थाना क्षेत्र में 14 जुलाई को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने रामेश्वर रावत (28) पुत्र स्व. पुत्तीलाल तथा अनुज रावत (21) पुत्र सत्य नारायण, निवासी ग्राम खाण्डेदेव, थाना बन्थरा, लखनऊ को दोषी करार दो अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
वाद संख्या 63/2023, मुकदमा अपराध संख्या 343/2022, धारा 363, 366ए, 376डी(बी) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ने 14 जुलाई 2026 को अपना फैसला सुनाया। दोषियों को एक वर्ष पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
साथ ही, आरोपियों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में महिला अपराध एवं सुरक्षा इकाई, दक्षिणी जोन पुलिस तथा अभियोजन विभाग ने मामले की लगातार निगरानी की। प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन कार्यालय और थाना बन्थरा के पैरोकार कांस्टेबल अजय प्रताप सिंह की प्रभावी पैरवी से यह सफलता मिली।
लेखक के बारे में
हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
