बाल अपचारी घोषित करने के लिए अपने उम्र का प्रमाण दें-सचिव

बाल अपचारी घोषित करने के लिए अपने उम्र का प्रमाण दें-सचिव

सुल्तानपुर। जिला कारागार में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता सिविर को संबोधित करते हुए अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक सिन्हा ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपराध की तिथि को 18 वर्ष से कम उम्र के बंदी अपने जन्म का प्रमाण दें तो उन्हें बाल अपचारी घोषित करने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी मदद करेगा।

           अपर जिला जज अभिषेक सिन्हा ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला कारागार में निरुद्ध सभी महिला व पुरुष बंदी अपने जन्म का प्रमाण पत्र  या शैक्षिक प्रमाण पत्र दें। इसके अलावा यदि वह पढ़े-लिखे नहीं है तो उनका मेडिकल कराकर उनके जन्म तिथी को प्रमाणित करते हुए संबंधित न्यायालय से बाल अपचारी घोषित करने के लिए भेजा जाएगा । राष्ट्रीय विधिक एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सभी बंदियों को यह सुविधा दी जाएगी। अपने संबोधन में सचिव श्री सिन्हा ने कहा कि जो भी बंदी अपने प्राइवेट अधिवक्ता किए हैं वह उनसे भी अपने को बाल अपचारी घोषित करने के लिए अपने उम्र प्रमाण पत्र को संबंधित न्यायालय में दिलवा  इसका लाभ उठाएं। इस अवसर पर जिला कारागार के प्रभारी जेलर गिरीश कुमार, डिप्टी जेलर राजकुमार, अधिवक्ता अमित कुमार पांडेय,अंजली कुमारी, पीएलबी सतीश कुमार पांडेय मौजूद रहे।

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