प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

पी0एम0 कुसुम योजनान्तर्गत कृषक बन्धु 27 फरवरी से सोलर पम्प की करें आनलाइन बुकिंग,  मिलेगा अनुदान

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

ब्रजेश त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने जनपद के समस्त कृषकों को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0 कुसुम) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सोलर पम्प स्थापना हेतु जनपद को 650 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषक बन्धु सोलर पम्प की आनलाइन बुकिंग 27 फरवरी 2024 से लक्ष्य समाप्ति तक कर सकते है। उन्होने बताया है कि 2 एचपी डी0सी0 सरफेस पम्प प्रति इकाई लागत रूपये 171716 है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 103030 एवं कृषक अंश 63686 रूपये निर्धारित है, 2 एचपी ए0सी0 सरफेस पम्प प्रति इकाई लागत 171716 है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 103030 एवं कृषक अंश 63686 रूपये निर्धारित है, 2 एचपी डी0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 174541 है

जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 104725 एवं कृषक अंश 64816 रूपये निर्धारित है, 2 एचपी ए0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 174073 है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 104444 एवं कृषक अंश 64629 रूपये निर्धारित है। 3 एचपी डी0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 232721 है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 139633 एवं कृषक अंश 88088 रूपये निर्धारित है, 3 एचपी ए0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 230445 है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 138267 एवं कृषक अंश 87178 रूपये निर्धारित है। इस योजना से 350 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।

5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 327498 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 196499 एवं कृषक अंश 125999 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 220 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। 7.5 एचपी ए0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 444094 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 266456 एवं कृषक अंश 172638 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 50 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। इसी प्रकार 10 एच0पी0 एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 557620 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 266456 एवं कृषक अंश 286164 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 30 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।

उन्होने पात्रता के सम्बन्ध में बताया है कि कृषक के पास 2 एचपी 4 इंच, 3 व 5 एचपी हेतु 6 इंच एवं 7.5 व 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। लाभार्थी कृषक के पास पूर्व से सिंचाई हेतु कोई विद्युत कनेक्शन न हो। 2 एचपी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु 50 फुट एवं 3 एचपी सोलर पम्प हेतु जलस्तर 150 फुट, 5 एचपी के लिये 200 फुट व 7.5 व 10 एचपी हेतु 300 फुट तक जल स्तर वाले क्षेत्र के कृषक योजना हेतु पात्र होगें। सोलर पम्प प्राप्त करने हेतु पंजीकृत कृषक विभागीय बेवसाइट www.upagriculture.com  पर जाकर जनपद को आवंटित लक्ष्य के 110 प्रतिशत अंक तक टोकन जनरेट कर सकेगें। पंजीकृत कृषक का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

कृषकों को आनलाइन बुकिंग के साथ रूपये 5000 टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा। टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि आनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा जनपद में इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा आनलाइन जमा करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में उसका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। कृषक भाई इण्डियन बैंक की शाखा कृषि निदेशालय लखनऊ, आईएफएससी कोड IDIB000A530 के खाता संख्या 7137069445 में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

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