बालश्रम के लिए बच्चों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों को सजा

बालश्रम के लिए बच्चों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों को सजा

जयपुर। जिले के सत्र न्यायालय ने बालश्रम के लिए बच्चों की तस्करी करने वाले अभियुक्त अहमद शाह को 14 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सह अभियुक्त अलाउद्दीन को दस साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि प्रकरण में एक अन्य आरोपी नाजिम फरार चल रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक ने अदालत को बताया कि मामले में सदर थाने के एसआई घनश्याम ने 3 मई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बालश्रम के लिए बच्चों की तस्करी की सूचना मिलने पर उसने बिहार और बंगाल से आने वाली ट्रेनों में बच्चों को लाने वाले कुछ लोगों को मानव तस्करी यूनिट ने रोक रखा है। ऐसे में आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे स्टेशन के गेट पर यूनिट के साथ तीन लोग थे। इनमें से अहमद और अलाउद्दीन के कब्जे से दस बच्चों को बरामद किया गया। अभियुक्त ने बताया कि बच्चों को चूडी बनाने के काम के लिया लाया गया है। जिसके बदले उन्हें कमीशन मिलता है। इस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं ट्रायल के दौरान पेश नहीं होने पर 16 जनवरी, 2021 को अदालत ने आरोपी नाजिम को फरार घोषित कर उसकी गिरफ्तारी के स्थाई वारंट जारी कर दिए।

 

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