29 जनवरी को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी
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सुपौल कोर्ट:- एडीजे पंचम सह एक्साइज कोर्ट द्वितीय अमित कुमार की कोर्ट में उत्पाद एवं मद्य निषेध कानून की धारा 30(ए) के तहत शराब कारोबार से जुड़े एक मामले में दो आरोपी को दोषी करार दिया गया है। 29 जनवरी को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
बताते चलें कि 8 मार्च 2021 को कुल 990 लीटर शराब, चॉकलेटी रंग के बिना नंबर वाली स्कॉर्पियो के साथ जब्त किया था। पुलिस ने शराब कारोबार में लिप्त अंधरामठ, मधुबनी निवासी महेंद्र ठाकुर को ऑन द स्पॉट स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया था। महेंद्र ठाकुर के पास से जब्त मोबाइल से आगे जा रही ग्लैमर गाड़ी पर सवार लाइनर कुलदीप टरैत की जानकारी हुई। साथ ही पूछताछ के दौरान महेंद्र ठाकुर ने अवधेश केशरी का नाम बताया।
मंगलवार को अभियुक्त महेंद्र ठाकुर आज उपस्थित नहीं हुआ। उसकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया गया जिसे न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया तथा उसके विरुद्ध पत्र बंद पत्र खंडित करते हुए वारंट निर्गत करने का आदेश दिया गया।
मामले पर 5 जनवरी 2024 को बचाव पक्ष की ओर से बहस पूर्ण हुआ वहीं 11 जनवरी 2024 को अभियोजन पक्ष की ओर से बहस पूर्ण हुआ। मामले में एसआई विनोद कुमार सिंह, एसआई वशिष्ठ मुनि राय, गृह वाहिनी ब्रह्मदेव राम, चौकीदार मनोज पासवान ने गवाही दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप लाल ने पक्ष रखा वहीं बचाव पक्ष की ओर से रामजी प्रसाद, सूर्यनारायण ठाकुर और रामकिशोर रमण ने पक्ष रखा।
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