यूपी सरकार देगी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को  एक लाख का अनुदान

यूपी सरकार देगी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को  एक लाख का अनुदान

लखनऊ । कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को राज्य सरकार एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए श्रद्धालुओं को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।यह जानकारी धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने दी है।

शुक्रवार को धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि भारत सरकार की ओर से आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। इसयात्रा पर जाने वाले उप्र का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों अथवा प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को भी अनुदान दिया जायेगा। इसके लिए यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर 90 दिवस के भीतर आवेदन करना होगा। इस आवेदन के साथ नवीनतम फोटोग्राफ, आधारकार्ड, पेनकार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट एवं वीजा, बैंक खाते का विवरण, यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करना होगा। कोई भी आवेदन पत्र भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रमुख सचिव ने बताया कि यात्रा अनुदान के लिए आवेदन पत्र के साथ अपलोड अभिलेखों का परीक्षण धर्मार्थ कार्य निदेशालय उप्र लखनऊ करेगा। परीक्षण के उपरांत आवेदन सही पाये जाने पर धर्मार्थ निदेशालय अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित करेगा। आवेदन पत्र एवं अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि व कूटरचित होने पर आवेदन निरस्त करते हुए आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर/ई-मेल पर मैसेज के माध्यम से सूचित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि श्रीकैलाश मानसरोवर यात्रा अनुदान देने से संबंधित किसी भी शिकायत का निवारण निदेशक धर्मार्थ कार्य निदेशालय करके शासन को अवगत कराया जायेगा। जीवनकाल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जाएगा।

मुकेश ​मेश्राम ने बताया कि यात्रियों को सहायता राशि की सम्पूर्ण धनराशि निदेशक धर्मार्थ कार्य निदेशालय उप्र लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी। किसी यात्री की मौत होने की दशा में पति या पत्नी या आश्रित के आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि अनुदान संबंधी आवेदन पत्र धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट पर समस्त निर्देशों के साथ अपलोड है। आवेदक को समस्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुसंगत अभिलेखों काे स्कैन कर अपलोड कराना होगा। जिस वर्ष में आवेदन किया गया है, उसी वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान से ही अनुदान दिया जायेगा। अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने भी बताया कि किसी यात्री के कूटरचित अभिलेखों या अन्य सुसंगत साक्ष्यों को छुपाकर अनुदान लेने के बाद भी उससे अनुदान की धनराशि वसूल कर जायेगी और उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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