विद्युत विभाग में छ:माह के लिए हड़ताल निषिद्ध

विद्युत विभाग में छ:माह के लिए हड़ताल निषिद्ध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अधीन विद्युत विभाग में छ: माह के लिए हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

जारी अधिसूचना के अंतर्गत विद्युत विभाग के अंतर्गत उप्र पावर कारपोरेशन लि, उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि, उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी केस्को, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि और यूपी रिन्यूएवल एण्ड ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि के अधीन समस्त सेवाओं में छ: माह के लिए हड़ताल निषिद्ध कर दी गयी है।

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