संत कबीर नगर,।* सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज सी0डि0 अनन्या साह ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.09.2026 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना सुनिश्चित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश द्वारा भी निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि दिनांक 12.09.2026 दिन-शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर एवं तहसील मेंहदावल, खलीलाबाद, धनघटा एवं अन्य सम्बन्धित विभागों में किया जाना है।
उक्त लोक अदालत में ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, भरण पोषण, वैवाहिक मामलों, जिसमें लम्बित एवं प्री-लीटिगेशन मामले भी शामिल हैं, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, वन अधिनियम, किरायेदारी, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, बाट माप प्रचलन अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, गृहकर, जलकर, राशन कार्ड, बी0पी0एल0 कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज वाद, मेडबन्दी सम्बन्धित प्रकरण आदि का भी निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है। साथ ही अर्द्धन्यायिक अधिकरणों/फोरमों आदि में लम्बित प्रकरणों का भी निपटारा प्री-लीटिगेशन के माध्यम से कराया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त संबंधित न्यायाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने न्यायालय/अधिकरण/कार्यालय में दिनांक 12.09.2026 दिन-द्वितीय शनिवार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करें तथा लम्बित मुकदमों/मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर यथासंभव अधिक से अधिक निस्तारण करनें का प्रयास करें एवं दिनांक 12.09.2026 को निस्तारित मुकदमों की मय सूची संख्या, समय 03:00 बजे तक अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी, लोक अदालत के कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे नालसा/सालसा को नियमानुसार सूचित कर वेबपोर्टल पर अपलोड किया जा सके।