प्रतिबंधित पॉलीथीन इस्तेमाल करने पर मोती महल पर 20 हजार का जुर्माना
'आरम्भ 8.0' अभियान के तहत हजरतगंज में विशेष जांच अभियान
लखनऊ। सोमवार नगर निगम जोन-1 के हजरतगंज वार्ड में 'आरम्भ 8.0' अभियान के अंतर्गत प्रतिबंधित पॉलीथीन के विरुद्ध अभियान चलाकर मोती महल पर 20 हजार का जुर्माना ठोंका है।
दरअसल, नगर निगम के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठान मोती महल में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की। इसके अलावा परिसर में स्वच्छता संबंधी गंभीर कमियां एवं गंदगी भी पाई गई। नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जोनल सेनेटरी ऑफिसर कुलदीपक एवं एसएफआई संजीव के निर्देश पर प्रतिष्ठान पर 20 हजार का चालान किया गया।
अभियान के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों एवं कर्मचारियों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलीथीन से होने वाले पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। नगर निगम की टीम ने उन्हें कपड़े एवं जूट के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया तथा प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने में सहयोग की अपील की। नगर निगम अधिकारियों ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को परिसर में नियमित स्वच्छता बनाए रखने, गीले एवं सूखे कचरे का पृथक संग्रहण करने तथा प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 'आरम्भ 8.0' अभियान के अंतर्गत शहरभर में लगातार निरीक्षण जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे में
हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
