मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रारम्भ किया जाने हेतु निर्देशित किया गया
संत कबीर नगर ,09 दिसंबर 2024 (सूचना विभाग)।* उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए जनपद में उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लद्यु मध्यम इकाईया स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रारम्भ किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उन्होंने योजना का उद्देश्य एवं शर्तों का उल्लेख करते हुए बताया कि आवेदक जनपद का निवासी होना चाहिए एवं आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए। आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जोयेगी। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद, प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धित सर्टिफिकेट कोर्स/डिपलोमा/डिग्री प्राप्त/अन्य तकनीकी शिक्षा को वरीयता दी जायेगी। आवेदक पूर्व में पी0एम0 स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो/आकांक्षात्मक विकास खण्ड के अभ्यार्थियों को वरीयता प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि मिशन योजनान्तर्गत ऐसी परियोजनाएं ऋण अनुदान हेतु अनुमन्य नही होगी, जो निगेटिव लिस्ट जैसे तम्बाकू, गुटखा, पान एवं पटाखों के निर्माण इत्यादि के अन्तर्गत आती हों।
उपायुक्त उद्योग ने योजनान्तर्गत वित्त पोषण के संबंध में बताया कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0 5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत-प्रतिशित ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 04 वर्षों के लिए दिया जायेगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि-भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों का परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख जो कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक इण्डेड होगा।
उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण (विस्तारीकरण) की परियोजना लागत अधिकतम रूपए 10.00 लाख हो सकेगी तथा प्रथम स्टेज़ में लिये गये ऋण को अधिकतम दोगुना अथवा रूपए 7.50 लाख, जो भी कम हो, की ऋण धनराशि पर 50 प्रतिशत ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 03 वर्षों के लिए दिया जायेगा। द्वितीय चरण की परियोजना में कोई मार्जिन मनी सब्सिडी देय नही होगी।
योजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्यालय के कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, राजकीय औद्योगिक आस्थान, निकट मधुंकुज टाकिज मुखलिसपुर रोड, खलीलाबाद, संत कबीर नगर से संपर्क किया जा सकता है।
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