रीको के प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तृतीय चरण की शुरूआत 16 जून से
जयपुर। रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण को मिली अपार सफलता के पश्चात् योजना के तृतीय चरण की शुरूआत 16 जून को होगी। राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट-2024 के अंतर्गत गत 30 अप्रैल तक राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले उद्यमी एवं निवेशक 16 से 27 जून तक ऑनलाइन ईएमडी जमा करवा सकेंगे। इस चरण के अंतर्गत ई-लॉटरी 2 जुलाई को निकाली जायेगी।
प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तृतीय चरण में 97 औद्योगिक क्षेत्रों में 6806 भूखण्ड रखे गये हैं। योजना में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के लिए भी भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं जिनमें से अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 237, महिलाओं के लिये 206, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 117, दिव्यांगो के लिये 147 तथा सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतक आश्रितों के लिये 62 भूखण्ड आरक्षित हैं, शेष 6037 भूखण्ड अनारक्षित हैं।
मार्च में प्रारंभ हुई इस योजना के प्रथम चरण में निवेशकों को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 6000 से अधिक भूखण्डों में से अपनी रूचि एवं आवश्यकता के आधार पर आरक्षित दर पर सही भूखण्ड चयन करने का अवसर दिया गया था। प्रथम चरण में 87 भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया है। योजना का द्वितीय चरण मई माह में प्रारंभ हुआ जिसमें लगभग 7100 भूखण्ड रखे गये। इसकी ई-लॉटरी 5 जून को निकाली गई। इस चरण में 464 निवेशकों ने 329 भूखण्डों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। करीब 321 भूखण्डों के ऑफर लेटर देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन 321 भूखण्डों के माध्यम से राज्य में करीब 1800 करोड़ रूपये का निवेश होगा। इन भूखण्डों की कीमत लगभग 648 करोड़ रूपये है।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं रीको अध्यक्ष अजिताभ शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार आगामी 11-12 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव आयोजित करेगी जिसमें गत वर्ष हुए राइजिंग राजस्थान के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू के धरातल पर उतरने के परिणामों की समीक्षा कर रिपोर्ट आमजन के समक्ष प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक एमओयू कम समय में औद्योगिक इकाई में परिवर्तित हों और निवेशक की समस्याओं का तत्काल समाधान हो। औद्योगिक इकाई लगाने के लिये भूखण्ड प्राप्त करने में उद्यमी को सुविधा हो, रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना इसी उद्देश्य से लाई गई है।
रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में निवेशकों ने बड़ी संख्या में आवेदन किये। जो निवेशक योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गये हैं, तृतीय चरण में उन्हें भूखण्ड प्राप्त करने का अवसर दिया जायेगा। शर्त यही है कि उन्होंने राज्य सरकार के साथ 30 अप्रेल तक एमओयू निष्पादित किया हो। भूखण्ड प्राप्त करने के पश्चात् निवेशक जल्द से जल्द अपनी औद्योगिक इकाई लगायें, इसके लिये राज्य सरकार और विभाग उद्यमियों की हर संभव सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। एमओयू को धरातल पर लाने का भरसक प्रयास राज्य सरकार और विभागीय स्तर पर किया जा रहा है एवं इनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है।
प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस कंपनी अथवा व्यक्ति के द्वारा एमओयू किया गया है, भूखण्ड उसी कंपनी/व्यक्ति को आवंटित किया जा सकेगा। अतः निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन का रजिस्ट्रेशन करते समय इस बिंदु का विशेष ध्यान रखें। प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के संबंध में अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तों इत्यादि के लिये https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland या https://riico.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।
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