गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपित दोषी को ढाई साल की सजा व दाे हजार जुर्माना
By Mahi Khan
On
मुरादाबाद। मुरादाबाद की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश निरंजन कुमार की अदालत ने मंगलवार को 2 वर्ष पूर्व गैंगस्टर एक्ट के आरोपित को ढाई साल की सजा सुनाई व 2000 रूपए जुर्माना लगाया। स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने बताया कि जिले के थाना सिविल लाइन में 4 जून 2023 को गैंगस्टर एक्ट में थाना क्षेत्र के हरथला निवासी गुड्डू उर्फ वाजिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी सुनवाई स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश निरंजन कुमार की अदालत में चली। आज आरोपित गुड्डू उर्फ वाजिद को दोषी करार देते हुए ढाई साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
About The Author
Related Posts
अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें
Latest News
12 Jun 2025 12:57:45
शिमला। जिला शिमला के जुब्बल थाना में चिट्टा तस्करी के आरोप में पकड़े गए दो आरोपी पुलिस की हिरासत से...
टिप्पणियां