17 साल पुराने पुराना मामले में कोर्ट ने आज एक अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा 21000 अर्थ दंड की सजा सुनाई
By Rohit Tiwari
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कौशाम्बी जिले की एक अदालत ने 17 साल पुराने प्राण घातक हमला करने के मामले में आज अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 21000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार वादी विष्णु दत्त पाल द्वारा 12 मार्च 2007 को सैनी कोतवाली में सूचना दर्ज कराई गई थी कि आरोपी दयाराम निवासी ग्राम तेंदुआ जनपद फतेहपुर असलहा से लैस होकर आया वादी से पैसा की मांग किया ना देने पर गाली गलौज की गई और शस्त्र से फायर कर दिया जिसमें वादी को चोटे आई हैं पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई ए डीजे एफटीसी फर्स्ट की अदालत में शुरु हुई उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत में आरोपी को मामले में दोषी पाया जिस पर आज जज आभा पाल ने आरोपी दयाराम को 10 वर्ष की कठोर कारावा की सजा के सथ 21 हजार अर्थ दंडकी सजा सुनाई है।
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