प्रचार-प्रसार पर किए गए व्यय को प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय में किया जाएगा शामिल - जिला निर्वाचन अधिकारी।

प्रचार-प्रसार पर किए गए व्यय को प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय में किया जाएगा शामिल - जिला निर्वाचन अधिकारी।

संत कबीर नगर, 27 अप्रैल, 2024 (सूचना विभाग)। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर ने बताया है कि  निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन अभियान में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि  आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशियों के व्यय का सही लेखा अनुरक्षित करने और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने, दोनों के लिए प्रचार के सभी व्ययों में सोशल मीडिया के विज्ञापनों के व्यय भी सम्मिलित होंगे। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापनों को कैरी करने के लिए इंटरनेट कंपनियों और वेबसाइटों को किए गए भुगतान के साथ-साथ विषय वस्तु के रचनात्मक विकास पर होने वाले प्रचार संबंधी प्रचालनात्मक व्यय, ऐसे प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बनाए रखने के लिए नियोजित कामगारों की टीम को दिए गए वेतनों और मजदूरियों पर प्रचालनात्मक व्यय आदि सम्मिलित होंगे। 
उक्त के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित प्रभारी/नोडल अधिकारी को निर्देशित किया है कि सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले प्रचार के साथ ही अन्य माध्यम जैसे बल्क एसएमएस, वॉइस कॉल इत्यादि द्वारा किए गए प्रचार पर होने वाले व्यय के संबंध में  आयोग द्वारा जारी निर्देशों को समस्त राजनीतिक दलों, निर्वाचन अभ्यर्थियों/प्रत्याशियों और मीडिया सहित सभी संबंधितों के संज्ञान में लाते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया के भिन्न-भिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसमें - सहयोगपरक मीडिया जैसे-विकिपीडिया, ब्लॉग एवं माइक्रोब्लॉग मीडिया जैसे-ट्विटर, विषय-वस्तु (कंटेंट) समुदाय जैसे-यूट्यूब, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे-फेसबुक, वर्चुअल गेम-वर्ल्डस जैसे-एप्स आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर निर्वाचन प्रचार से संबंधित विधिक उपबंध सोशल मीडिया पर उसी तरह से लागू होते हैं जैसे वह किसी अन्य मीडिया का इस्तेमाल करके किए जाने वाले निर्वाचन प्रचार के किसी अन्य रूप पर लागू होते हैं।

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