जिला मजिस्ट्रेट ने मतदान के मद्य निषेध के दिये निर्देश

 जिला मजिस्ट्रेट ने मतदान के मद्य निषेध के दिये निर्देश

चुनाव दिवस के 48 घंटे पूर्व,5 से 7 मई, सायं 06 बजे तक देशी, विदेशी मंदिरा, बियर दुकानें रहेगी बंद

मैनपुरी। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि आबकारी आयुक्त उ.प्र. के पत्र के द्वारा 21-मैनपुरी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए मतदान के दिन मद्य निषेध घोषित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होने बताया कि मतदान की तिथि 7 मई से 48 घंटे पूर्व यानि 5 मई की सायं 06 बजे से 7 मई 2024 को सायं 06 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जो बाद में हो एवं मतगणना दिवस 4 जून को देशी शराब, विदेशी मंदिरा, बियर, भॉग, ताड़ी, बार अनुज्ञापन एवं अन्य समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों को पूर्णतया बन्द रखते हेतु आदेशित किया गया है।उन्होने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-24 के दृष्टिगत लोक शांति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष शांतिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से उ.प्र. आबकारी अधिनियम-191 की धारा- 59 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (ग) के खंड (एक) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये, सभी आबकारी एवं मादक पदार्थों की दुकानें (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, एफ.एल.-7 बार एवं समस्त थोक अनुज्ञापन)  5 मई के सायंकाल 06 बजे से 7 मई को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस 4 जून को अनिवार्यतः बंद रखने के आदेश पारित किये गये है, इसका कोई प्रतिफल अनुज्ञापी को देय नहीं होगा।

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