भाजपा उम्मीदवार ठा. विश्वदीप सिंह ने कोर्ट में किया समर्पण, मिली जमानत

वर्ष 2014 में बसपा से लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान दर्ज हुआ था मामला

भाजपा उम्मीदवार ठा. विश्वदीप सिंह ने कोर्ट में किया समर्पण, मिली जमानत

फिरोजाबाद। बिना अनुमति जुलूस निकालकर आचार संहिता उल्लंघन करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक पुराने मामले में भाजपा उम्मीदवार र ठा. विश्वदीप सिंह ने शनिवार को कोर्ट में समर्पण किया। कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा कर दिया।फिरोजाबाद लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। जिसके लिए 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ठा. विश्वदीप सिंह शनिवार को न्यायालय पहुंचे। जहां उन्होंने वर्ष 2014 में थाना उत्तर में उनके खिलाफ दर्ज हुए एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी सिन्हा की अदालत में समर्पण किया।

भाजपा उम्मीदवार पर आरोप है कि वर्ष 2014 में बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने के दौरान नामांकन को जाते समय उन्होंने बिना अनुमति जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। पुलिस द्वारा रोकने पर समर्थकों के साथ नारेबाजी कर सरकारी कार्य में बाधा डाली। जिसकी रिपोर्ट तत्कालीन एसएचओ दिलीप सिंह ने दर्ज कराई थी। इस मामले में जांचोपरांत भाजपा उम्मीदवार के विरुद्ध आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल हो चुका है।भाजपा उम्मीदवार के अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि ठा. विश्वदीप सिंह ने वर्ष 2014 के मामले में सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने ठा. विश्वदीप सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया है।

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