उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वालों के लिए यूपी रेरा ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यदि किसी प्रमोटर ने तय दर से अधिक GST वसूला है, तो पात्र खरीदार अब उसका रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
जिन मामलों में अनुबंध या आवंटन रद्द हो चुका है, उनमें खरीदार रद्द होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर रिफंड का दावा कर सकते हैं। हालांकि, एक हजार रुपये से कम GST राशि पर रिफंड का लाभ नहीं मिलेगा।
रिफंड के लिए खरीदार को GST पोर्टल पर FORM GST RFD-01 से आवेदन करना होगा। यदि आवंटी GST में पंजीकृत नहीं है, तो उसे पहले पैन के आधार पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराना ।
भुगतान के प्रमाण, आवश्यक दस्तावेज और प्रमोटर द्वारा जारी संबंधित प्रमाणपत्र जमा करने होंगे। सभी दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद पात्रता के आधार पर GST रिफंड स्वीकृत किया जाएगा।
यूपी रेरा ने सभी प्रमोटरों को निर्धारित GST दरों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। पहले कई मामलों में आवंटन रद्द होने के बाद भी दोबारा बिक्री पर अतिरिक्त GST वसूले जाने की शिकायतें मिली थीं। अब रेरा ने स्पष्ट किया है कि अधिक वसूली गई GST खरीदारों को वापस करनी होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
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