सोशल मीडिया पर सख्ती: अब 3 घंटे में हटेगा अवैध कंटेंट

11 FEB 2026

3-घंटे में हटाने का नियम

भारत में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस मिलने के 3 घंटे के अंदर गैर-कानूनी कंटेंट हटाना ज़रूरी है। पहले की लिमिट: 36 घंटे | लागू: 20 फरवरी

11 FEB 2026

कवर किए गए प्लेटफॉर्म

यह नियम मेटा, यूट्यूब, X और दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। इसमें AI से बना कंटेंट भी शामिल है

11 FEB 2026

AI कंटेंट की परिभाषा

भारत ने डीपफेक और बदले हुए मीडिया को औपचारिक रूप से परिभाषित किया है। प्लेटफॉर्म को AI कंटेंट पर लेबल लगाना होगा और ट्रेस किए जा सकने वाले मार्कर जोड़ने होंगे।

11 FEB 2026

यह क्यों ज़रूरी है

2024 में, सरकारी आदेश पर 28,000 से ज़्यादा URL ब्लॉक किए गए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया नियम अधिकारियों को बड़ा कंट्रोल देता है।

11 FEB 2026

बढ़ती चिंताएँ

राइट्स ग्रुप्स ने चेतावनी दी है कि 3 घंटे की डेडलाइन ऑटोमेटेड सेंसरशिप को मजबूर कर सकती है। एक्सपर्ट्स इसे हटाने के सबसे मुश्किल तरीकों में से एक बता रहे हैं।

11 FEB 2026

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