सोशल मीडिया पर सख्ती: अब 3 घंटे में हटेगा अवैध कंटेंट
11 FEB 2026
भारत में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस मिलने के 3 घंटे के अंदर गैर-कानूनी कंटेंट हटाना ज़रूरी है। पहले की लिमिट: 36 घंटे | लागू: 20 फरवरी
यह नियम मेटा, यूट्यूब, X और दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। इसमें AI से बना कंटेंट भी शामिल है
भारत ने डीपफेक और बदले हुए मीडिया को औपचारिक रूप से परिभाषित किया है। प्लेटफॉर्म को AI कंटेंट पर लेबल लगाना होगा और ट्रेस किए जा सकने वाले मार्कर जोड़ने होंगे।
2024 में, सरकारी आदेश पर 28,000 से ज़्यादा URL ब्लॉक किए गए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया नियम अधिकारियों को बड़ा कंट्रोल देता है।
राइट्स ग्रुप्स ने चेतावनी दी है कि 3 घंटे की डेडलाइन ऑटोमेटेड सेंसरशिप को मजबूर कर सकती है। एक्सपर्ट्स इसे हटाने के सबसे मुश्किल तरीकों में से एक बता रहे हैं।
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