कालीघाट के काकू की आवाज़ के नमूने लेने की सीबीआई को अनुमति

कालीघाट के काकू की आवाज़ के नमूने लेने की सीबीआई को अनुमति

कोलकाता। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में विशेष अदालत ने सीबीआई को ‘कालीघाट के काकू’ के नाम से मशहूर सुजय कृष्ण भद्र की आवाज़ के नमूने लेने की अनुमति दे दी है। सीबीआई यह नमूना 21 जनवरी को अदालत में उनकी सहमति के बाद ले सकेगी। इसके अलावा, अदालत ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के दामाद कल्याणमय भट्टाचार्य को विदेश यात्रा की अनुमति भी दी है। भर्ती घोटाले मामले में उनके खिलाफ पहले ही आरोप तय हो चुके हैं। सुजय कृष्ण भद्र, जिन्हें ईडी के मामले में राहत मिली थी, फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अदालत ने उनके मेडिकल रिपोर्ट्स नियमित रूप से जमा करने का आदेश दिया है। हाल ही में सुजय कृष्ण सहित कई लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, जिनमें कल्याणमय भट्टाचार्य, कुंतल घोष, अर्पिता मुखर्जी और माणिक भट्टाचार्य के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि, सीबीआई को उनकी आवाज़ के नमूने लेने की अनुमति मिल गई है, लेकिन यह उनकी सहमति के बिना संभव नहीं होगा। इससे पहले भी उनकी आवाज़ के परीक्षण को लेकर जांच में जटिलताएं आई थीं।

 

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