बच्चों को विशेष सुरक्षा व सहायता का अधिकार-एडीजे।

बच्चों को विशेष सुरक्षा व सहायता का अधिकार-एडीजे।

संत कबीर नगर, 06 फरवरी 2025(सूचना विभाग)। बच्चों को विशेष सुरक्षा और सहायता का अधिकार है, क्योंकि उन्हें कमजोर माना जाता है। उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने कही। वह गुरुवार को जनपद न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी के निर्देशन में सिटी पब्लिक स्कूल खलीलाबाद में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

      उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक व बालिकाओं के लिए कानून में विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम समेत अन्य प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। जिज्ञासु छात्र/छात्राओं के सवालों का जवाब भी दिया।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने संविधान में वर्णित बालकों के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जरुरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भी प्रेरित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य शंभू प्रसाद पांडेय ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्य रुप से शिक्षक नरेंद्र शर्मा, पल्लवी कश्यप, प्रतिभा सिंह, रुबी श्रीवास्तव, ए.डी. मिश्र, जितेंद्र कुमार, अरुणेश त्रिपाठी, वीरेंद्र कुमार, शैलेन्द्र यादव समेत विद्यालय के छात्र व छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

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