गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को सूचना देना आवश्यक-अन्जय कुमार श्रीवास्तव 

गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को सूचना देना आवश्यक-अन्जय कुमार श्रीवास्तव 

संत कबीर नगर,जनपद न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी के निर्देशन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह के पहल पर शनिवार को कोतवाली खलीलाबाद में एक विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार, रिश्तेदार अथवा शुभचिंतक को गिरफ्तारी की जानकारी देनी आवश्यक है।
     उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को यह भी बताना होगा कि उसे कहां रखा गया है। रोजनामचे में भी लिखा जाएगा कि गिरफ्तारी के बारे में किसे सूचित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने विधि के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए थाने में विधिक सहायता मिलने से संबंधित फ्लैक्स बोर्ड लगाए की आवश्यकता पर बल दिया।
     डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल संजीव कुमार पांडेय ने सिस्टम के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए निःशुल्क विधिक सहायता लाभ जरुरतमंद व्यक्तियों को दिलाए जाने हेतु प्रेरित किया। इस दौरान मुख्य रुप से प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय, अपराध निरीक्षक रामेश्वर यादव, वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेश कुमार दुबे, उपनिरीक्षक संजय मिश्रा समेत कई पुलिस कर्मी व अन्य लोग मौजूद रहे।

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