हाउस टैक्स: रात 12 बजे तक डेडलाइन, बकायेदारों में नामीगिरामी
अपील बेअसर, दो लाख से ज्यादा लोगों ने नहीं जमा किये हाउस टैक्स
- निर्धारि समय के अंदर हाउस टैक्स जमा किया तो मिलेगी 15 फीसद की छूट
लखनऊ। नगर निगम की तमाम कोशिशों के बावजूद राजधानी लखनऊ क्षेत्र में अब तक चार लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर हाउस टैक्स नहीं जमा किया। वैसे नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने लोगों की जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार को सार्वजनिक अवकाश के दिन भी रात्रि 12 बजे तक लोगों को हाउस टैक्स जमा कराने की सुविधा प्रदान की है। गौर हो कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के तहत हाउस टैक्स देने के लिए 6 लाख 45 हजार भवन स्वामी चिह्नित किये गये हैं। बता दें कि हाउस टैक्स जमा न करने का नुकसान नगर निगम के साथ साथ हाउस टैक्स देने वालों को भी है। उनको एक अप्रैल से मिलने वाला 15 फीसदी का छूट भी नहीं मिल पाएगा।
वैसे यह भी बता दें कि हाउस टैक्स जमा करने संबंधी लगातार नोटिस दी जा रही है इसके बावजूद भवन स्वामियों की ओर से टैक्स जमा नहीं कराया जा रहा है। जिसकी वजह से अब नगर निगम इनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। दो लाख लोगों को चिह्नित किया गया नगर निगम प्रशासन की ओर से करीब 2 लाख ऐसे भवन स्वामी चिह्नित किए गए हैं, जिन्होंने लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। इसकी वजह से बकाया टैक्स की राशि 200 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। पूरे शहर में सर्वे कराकर करीब 6 लाख 45 हजार भवन स्वामी चिह्नित किए गए है। इनमें से 2 लाख से ज्यादा भवन स्वामी टैक्स नहीं दे रहे है।
इस आंकड़े में नए मकान भी शामिल हैं, जिनका नए सिरे से कर निर्धारण भी कराया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन समय पर टैक्स जमा करने वालों को राहत भी दे रहा है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अम्बी बिष्ट ने बताया कि 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने वालों को नए वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत छूट के अलावा 5 प्रतिशत अतिरिक्त यानी पंद्रह प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
वहीं निगम प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि सभी भवन स्वामी अपने बकाए वाले टैक्स को जमा कर दें, जिससे उन्हें टैक्स में राहत संबंधी सुविधा का लाभ मिल सके। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2023-24 की समाप्ति में एक दिन शेष है। इसी क्रम में गृह कर देने वालों की सुविधा को देखते हुए सार्वजनिक अवकाश के दिन भी काउंटर खोला जाएगा।
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