हत्या में पिता व पुत्रों को 10 वर्ष का कठोर कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 22 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

हत्या में पिता व पुत्रों को 10 वर्ष का कठोर कारावास

हमीरपुर। थाना मझगवां के मलेहटा गांव में पारिवारिक विवाद में करीब 10 साल पूर्व लाठी डंडों से की गई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में पिता उसकी पुत्री और दो पुत्रों पर गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। गुरुवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट प्रदीप कुमार जयंत ने पिता व उसके दोनों पुत्रों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि थाना मझगवां के मलेहटा गांव में बीते एक मई 2014 को अभियुक्त बसंतराज पुत्र देवपाल ने पुत्र चंदन सिंह, लाल भैया व पुत्री नीता के विरुद्ध वीर सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पारिवारिक से जमीन बंटवारे को लेकर लाठी डंडों से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। घायल की झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट प्रदीप कुमार जयंत की अदालत ने अभियुक्त बसंतराज उसके पुत्रों चंदन सिंह व लाल भैया को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं नीता को दोषमुक्त किया गया।

 

 

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