डीएम ने जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का वेतन बाधित करने का दिया निर्देश।

डीएम ने जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का वेतन बाधित करने का दिया निर्देश।

संत कबीर नगर,28 फरवरी 2025 (सूचना विभाग)।* जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने आइ0जी0आर0एस0 पोर्टल पर अपलोड शिकायती प्रार्थना पत्रों का ससमय  निस्तारण न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का मार्च माह का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर अपलोड शिकायती प्रार्थना पत्र का ससमय निस्तारण किये जाने तथा कोई भी प्रकरण डिफाल्टर न हो, का स्पष्ट निर्देश दिया गया है, परन्तु संदर्भों की समीक्षा बैठक में बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा आनलाईन संदर्भ का 01 प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में पाया गया।
शिकायती संदर्भों के निस्तारण में लापरवाही एवं उदासीन रवैया अपनाए जाने को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का माह मार्च-2025 का वेतन बाधित करने का आदेश दिया गया है।

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