गैंगस्टर मामले में दाेषी को दो साल की सजा

गैंगस्टर मामले में दाेषी को दो साल की सजा

मुरादाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या छह सियाराम चौरसिया की अदालत ने बुधवार को 16 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दाेषी को दो साल की सजा सुनाई है। काेर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा में 17 अप्रैल 2009 को उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने राजा का गालबपुर निवासी असमत के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या छह सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आराेपित को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया और दो साल कैद की सजा सुनाई। दाेषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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