अपहरण व दुष्कर्म मामले में दोषी को सात वर्ष की कैद

अदालत ने 20 हजार का लगाया अर्थदंड

अपहरण व दुष्कर्म मामले में दोषी को सात वर्ष की कैद

हमीरपुर। मंगलवार को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के नौ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी बाल अपचारी को सात साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक रुद्रप्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने 21 मार्च 2016 को तहरीर दी थी। बताया था कि वह 20 मार्च को कस्बा गया हुआ था। पत्नी मवेशियों का चारा लेने गई थी। घर में उसकी बेटी (पीड़िता) अकेली थी। शाम चार बजे गांव के ही युवक उसे बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस ने अपहरण सहित पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मुकदमा सुनवाई के दौरान आरोपित घटना के समय किशोर होने के कारण उसे 26 अगस्त 2022 को बाल अपचारी घोषित किया गया था। जो इस समय बालिग हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट व अन्य सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोषी भूरा को सजा सुनाई है।

 

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