नीट पीजी की स्ट्रे राउंड की काउन्सलिंग पर रोक

नीट पीजी की स्ट्रे राउंड की काउन्सलिंग पर रोक

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट पीजी की स्ट्रे राउंड की काउन्सलिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि मामले में दायर याचिका के निस्तारण तक इस राउंड की काउन्सलिंग नहीं की जाए। वहीं अदालत ने तीसरे राउंड का वर्गवार अंतरिम परिणाम जारी करने को कहा है। इसके अलावा अदालत ने नीट पीजी के चेयरमैन को आगामी तिथि पर वीसी के जरिए पेश होकर बताने को कहा है कि काउंसलिंग में सीट आवंटन को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश डॉ. विजय लक्ष्मी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में बताया कि याचिकाकर्ता ने नीट पीजी के स्टेट कोटे में आवेदन किया था। पहले राउंड में उसे पसंद की सीट नहीं मिलने पर उसने दूसरे राउंड में भाग लिया। वहीं सीट अपग्रेडेशन के लिए उसने तय फीस और एक लाख रुपये की गारंटी के साथ तीसरे राउंड में भाग लिया। याचिका में कहा गया कि अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अपनी सीट अपग्रेड करने के चलते उनकी सीट रिक्त हो गई हैं। वहीं याचिकाकर्ता इन रिक्त सीट में ही प्रवेश लेना चाहती है। इसके बावजूद भी उसे सीट आवंटित नहीं की जा रही है। इसके चलते एक ओर पात्र और मेरिट में स्थान वाले अभ्यर्थियों को मनचाही सीट नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कई सीट रिक्त ही रह गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तीसरे राउंड का अंतरिम परिणाम जारी करने के आदेश देते हुए स्ट्रे राउंड की काउन्सलिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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