पूर्व राज्यमंत्री केसावत को सजा, बीस लाख का जुर्माना भी
जयपुर। चैक अनादरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-12, महानगर प्रथम ने चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त गोपाल केसावत को एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी पडेगी। अदालत ने यह आदेश ऋषिकेश शर्मा के परिवाद पर दिए। परिवाद में कहा गया कि अभियुक्त गोपाल केसावत ने निजी जरूरत के लिए परिवादी से पन्द्रह लाख रुपये उधार लिए थे। जब परिवादी ने रुपये वापस मांगे तो अभियुक्त ने अक्टूबर और नवंबर, 2017 में दो चेक परिवादी को दिए। परिवादी ने राशि भुनाने के लिए चेक बैंक में पेश किए तो वह खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के चलते बाउंस हो गए। इस पर परिवादी की ओर से अभियुक्त को लीगल नोटिस भेजकर रुपए लौटाने को कहा, लेकिन अभियुक्त ने रुपये नहीं लौटाए। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसने तीन लाख रुपए उधार लिए थे और जमानत के तौर पर दो चेक परिवादी को दिए थे, लेकिन परिवादी ने चेक का दुरुपयोग कर लिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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