दुष्कर्म के मामले में दोषी को 15 साल कैद की सजा
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने मंगलवार काे दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को 15 साल की कैद और अढ़ाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस बारे टोहाना पुलिस ने 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले मामले के अनुसार पीडि़ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी हिसार क्षेत्र के रहने वाला नरेन्द्र उसे एक शादी में मिला था। इसके बाद उनकी मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई। उसके परिवार ने आरोपी के डाईर्वोसी होने के बावजूद शादी के लिए हां कर दी। पीडि़ता ने बताया कि 20 नवंबर 2020 को उसकी शादी आरोपी नरेन्द्र से साधारण ढंग से हुई। शादी के 1-2 माह बाद भी आरोपी नरेन्द्र का व्यवहार दिन प्रतिदिन हिंसक होता चला गया। आरोपी उसके साथ जबरदस्ती गैर प्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश करता था, जबकि वह आरोपी से कहती थी कि ऐसा कृत्य न करें। पीडि़ता का कहना था कि एक रात्रि आरोपी ने पीडि़ता को जबरदस्ती शराब पिला दी और उसने फायदा बढ़ाते हुए अप्राकृतिक संबंध बनाए। उसने अपनी शिकायत में बताया कि वह एक बैंक में नौकरी करती थी। इस दौरान उसकी सारी तनख्वाह आरोपी अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लेता था। पीडि़ता को बाद में पता चला कि आरोपी नरेन्द्र शादीशुदा है और उसके एक बेटा भी है। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 5 मई आरोपी नरेन्द्र को दोषी करार दिया था। मंगलवार को मामले सुनवाई करते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने नरेन्द्र को 15 साल कैद और अढ़ाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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