अब घर में भी सियासी झंडा लगाने से पहले अनुमति की दरकार
मीडिया कार्यशाला में भाग लेते अधिकारी।
चुनाव आचार संहिता की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर डाली गई रोशनी साड़ी बिल्ला स्टीकर पर चुनाव प्रचार का सहारा लेने पर होगी कार्रवाई
फतेहपुर। लोकसभा चुनाव की आयोग ने गाइड लाइन जारी कर दी है। इस चुनाव में प्रत्याशी को फूंक फूंककर कदम रखना होगा। उसे अपने भवन में भी प्रचार सामग्री लगानी है तो उसकी अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, अब अगर किसी के घर की दीवार या बाउंड्री का सहारा लेना है तोे इससे पहले प्रत्याशी को भवन स्वामी की अनुमति के साथ इसे घोषणा पत्र के रूप में रिटर्निंग अफसर को देना होगा। कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश त्रिपाठी व अपर जिलाधिकारी न्यायिक धीरेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों से चुनावी तैयारियों पर बात की। बताया कि निर्वाचन आयोग के आदेश आ चुके हैं।
उन्हीं को फालो किया जा रहा है। सियासी प्रचार सामग्री को हटाया गया है। निजी भवन में भी झंडा पोस्टर लगाने की अब अनुमति लेनी होगी। भवन स्वामी की अनुमति पर एक घर में तीन झंडा ही लगाए जा सकेंगे। अपने घर के लिए भी प्रत्याशी को ऐसा ही करना होगा। एक बात और, साड़ी, स्टीकर या पोस्टर ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो चिपकने वाला हो। अगर इस तरह की सामग्री जब्त होती है तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा।
चुनाव में किसी भी प्रत्याशी या उसके समर्थक को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो दूसरों की आपत्ति की वजह बनता हो। इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। मतलब साफ है कि प्रचार को गाइड लाइन के दायरे में ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के होने जा रहे एक और उत्सव में फिर से मीडिया का अहम रोल होने जा रहा है। ऐसे में सहयोग की अपेक्षा होगी। कोई ऐसा प्रकाशन नहीं किया जाए तो आपत्ति की वजह बन सके। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सदर प्रभाकर त्रिपाठी, अपर उप जिलाधिकारी अजय कुमार पांडेय, जिला सूचना अधिकारी आरएस वर्मा, एलडीएम सहित एफएसटी, एसएसटी, वीडियो सर्विलांस टीम भी मौजूद रही।
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