19 अप्रैल को बहेड़ी तथा जिले की अन्य विधानसभाओं में 7 मई को अवकाश घोषित
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बरेली। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 669/36-3-2024-02(सा0)/2014 टी0सी0 श्रम अनुभाग-3 दिनांक 27.03.2024 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा 14 निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट-1881 (1881 का एक्ट संख्या 26) के अन्तर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण में (26-पीलीभीत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की 118-बहेड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र) होने वाले निर्वाचन हेतु मतदान के दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (दिन शुक्रवार) तथा तृतीय चरण में (24-आंवला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की 122-फरीदपुर (अ0जा0), 123-बिथरी चैनपुर व 126-आंवला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 25-बरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की 119-मीरगंज, 120-भोजीपुरा, 121-नवाबगंज, 124-बरेली व 125-बरेली कैण्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र) होने वाले निर्वाचन हेतु मतदान के दिनांक 07 मई, 2024 (दिन मंगलवार) को जनपद बरेली में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु मतदान के दिनांक को अपने मताधिकारी का प्रयोग हेतु जनपद बरेली में निर्वाचन के प्रयोजन से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मचारी को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 ख में निहित प्राविधानुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तथा उनसे अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य नहीं लेने हेतु आदेशित किया जाता है।
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