पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के लिए करें आवेदन: डॉ0 सरिता सिंह

हाथरस । जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी डॉ0 सरिता सिंह ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत पिछडे वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोडकर) के गरीब, असहाय व्यक्तियों, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है, उनकी पुत्री की शादी हेतु रूपये 20,000/- अनुदान के रूप में दिया जाता है। जिसमें अधिकतम एक ही परिवार की दो पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है, परन्तु शर्तें निम्नलिखित हैः-
    आवेदक https://shadianudan.upsdc.gov.in  लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जिसमें समस्त पृविष्टियांॅ पूर्ण व सही भरना अनिवार्य है। जिसके लिये वर की आयु 21 वर्ष एवं वधु की आयु 18 से कम न हों। जिसमें अभिभावक/आवेदक की समस्त श्रोतों की वार्षिक आय ग्रामीण/शहरी क्षेत्र तहसील द्वारा निर्धारित दर से अधिक न हो। एक ही परिवार द्वारा दो पुत्रियों की शादी हेतु किये गये ऑनलाइन दोनों आवेदन पत्रों में खाता संख्या भिन्न होना अनिवार्य है। अन्यथा कि स्थिति में अनुदान केवल एक ही पुत्री को दिया जायेगा। ऑनलाइन ओवदन करने के उपरान्त शहरी क्षेत्र का व्यक्ति आवेदन में संलग्न किये गये समस्त अभिलेखों सहित हार्ड कॉपी सम्बन्धित तहसील में तथा ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति आवेदन में संलग्न किये गये समस्त अभिलेखों सहित हार्ड कॉपी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय जमा कराया जाना प्राविधानित है। आय प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र 46080/- वार्षिक आय से अधिक न होना अनिवार्य है।

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