रेलयात्रा के दौरान ज्वलनशील सामग्री ले जाना दण्डनीय अपराध : सीपीआरओ
कटिहार। रेलवे प्रशासन त्योहार के अवसर पर नियमित गाड़ियों के अतिरिक्त पूजा विशेष गाड़ियों का संचलन कर रही है। यात्रा को सुखद एवं सुरक्षित बनाने के लिये यात्रियों से रेल प्रशासन ने अपील किया है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल व कीरोसीन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को लेकर यात्रा नही करें।
इस संदर्भ में हाजीपुर रेलवे जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि रेल अधिनियम 1989 की धारा-67, 164 एवं 165 के अन्तर्गत रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दण्डनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पाये जाने पर एक हजार का जुर्माना या तीन साल तक की कैद अथवा दोनों हो सकता है।
वहीं गाड़ियों में आग व दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं जागरूक करने के लिये रेलवे ने यात्रियों के बीच 37 हजार पैम्फलेट वितरित, 12.5 हजार स्टीकर और पोस्टर रेल परिसर एवं गाड़ियों में चिपकाया गया है। इसके अलावा रेल परिसर में 638 लोकेशनों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से यात्रियों को ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ लेकर न चलने की सीख दी गई। जबकि रेल प्रशासन द्वारा 14362 स्टेशनों पर जन-सम्बोधन प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।
सीपीआरओ ने बताया कि सामाजिक शिक्षा के तहत समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से गाड़ियों में विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ न लेकर चलने की सूचना प्रकाशित कराई गई। 1320 वीडियो के अलावा टीवी चैनलों और आरडीएन पर चलाई गई। रेल द्वारा सोशल मीडिया पर इस आशय के 928 बैनर प्रदर्शित किये गये। जन-जागरूकता के तहत 3837 पार्सल पोर्टरों, 4694 पार्सल कर्मचारियों, 9386 पेंट्रीकार कर्मचारियों, 5120 स्टेशनों पर कार्यरत खान-पान कर्मचारियों एवं 5094 कुलियों के साथ बैठक कर उन्हें जागरूक किया गया। 2145 लीज होल्डर्स एवं उनके कर्मचारियों, 4510 ओ.बी.एच.एस. कर्मचारियों, 4977 आउटसोर्स किये गये कर्मचारियों तथा 80,000 यात्रियों को गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ न लेकर चलने हेतु जागरूक किया गया।
रेलवे क्षेत्र अंतर्गत गाड़ियों में ज्वलनशील एवं विस्फोटक वस्तुए लेकर यात्रा के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत गाड़ियों में 37,311 एवं स्टेशनों पर 22,110 तथा वाशिंग पिट पर 7656 जांचे की गईं। इन जांचों के फलस्वरूप गाड़ियों में पटाखे व गैस सिलेण्डर लेकर चलने के 155 मामले पकड़े गये। गाड़ियों में बीड़ी, सिगरेट लेकर चलने के 3284 मामले सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद एक्ट के तहत पकड़े गये।
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