डेढ़ वर्ष के बाद चोरी के आरोपित की जमानत मंजूर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निःशुल्क पैरवी से मिली जमानत

डेढ़ वर्ष के बाद चोरी के आरोपित की जमानत मंजूर

, संत कबीर नगर ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला व सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह के पहल पर जनपद में लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम का संचालन प्रभावी ढंग से हो रहा है। लगभग डेढ़ वर्ष से चोरी के आरोप में जिला कारागार में निरुद्ध अभियुक्त रानू उर्फ ढोढ़ई की जमानत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार सिंह ने मंजूर कर लिया है।

        लीगल एड डिफेंस कौसिल के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महुली थानाक्षेत्र के नाथनगर निवासी राम दरश ने दिनांक 24 जनवरी 2023 को मुकामी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उनके खेत से खेत सींचने वाला बिजली का मोटर बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा चुरा लिया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत गांव निवासी रानू उर्फ ढोढ़ई के पास से मोटर बरामद कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिला कारागार से अभियुक्त के घर की माली हालत काफी खराब होने तथा पैरवी करने वाला कोई न होने की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मिलने पर लीगल एड डिफेंस कौंसिल की सक्रियता बढ़ गई। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल मो. दानिस व प्रज्ञा श्रीवास्तव के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जमानत प्रार्थना-पत्र दाखिल हुआ।
    न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व लीगल एड डिफेंस कौसिल के अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत आरोपित की जमानत मंजूर कर लिया है।

Tags:

About The Author

Related Posts

अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें

टिप्पणियां