कृषि घोटाला मामले में मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

कृषि घोटाला मामले में मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

रांची। कृषि घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री और वर्तमान नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन पर एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अदालत 16 जनवरी को फैसला सुनाएगी। इससे पूर्व याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें दी गई कि घोटाले में सत्यानंद भोक्ता बिल्कुल निर्दोष हैं। इन पर घोटाले का आरोप नहीं बनता है। मामले से डिस्चार्ज किया जाए। इसका विरोध एसीबी के अधिवक्ता ने किया। उन्होंने कहा कि घोटाले में पर्याप्त सबूत है। डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किया जाए। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मामले में आरोप मुक्त करने के लिए दिसंबर 2022 को ही डिस्चार्ज पिटीशन अदालत में दाखिल की है। उल्लेखनीय है कि बीज घोटाला का यह मामला वर्ष 2003 से 2005 के बीच का है। निगरानी थाना में इस संबंध में 46.10 करोड़ के बीज घोटाला के संबंध में वर्ष 2009 में आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, पूर्व कृषि निदेशक वी जयराम और निस्तार मिंज सहित अन्य को आरोपित बनाया गया था।

 

 

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