उच्च डिग्री के आधार पर पदोन्नति का अधिकार-हाईकोर्ट
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी ने सेवा में रहने के दौरान या पूर्व में यदि शैक्षणिक योग्यता अर्जित की है तो उसका सर्विस बुक में इंद्राज कर बढ़ी हुई योग्यता के आधार पर उसे पदोन्नति का लाभ दिया जाए। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पीएचईडी में कनिष्ठ अभियंता के तौर पर कार्यरत याचिकाकर्ता पवन कुमार की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का कनिष्ठ अभियंता के पद पर चयन डिप्लोमा की योग्यता के आधार पर हुआ था। उसके पास बीटेक की डिग्री भी है। यदि उसकी इस योग्यता को सर्विस बुक में जोड दिया जाता है तो उसकी पदोन्नति सहायक अभियंता के तौर पर वर्ष 2021 में ही हो जाती। ऐसे में उसकी बीटेक की डिग्री को सर्विस बुक में एंट्री की जाए। याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता को उच्च योग्यता के आधार पर वर्तमान पद से अगले पद पर पदोन्नति लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से एक ही समय में डिप्लोमा और डिग्री आधार पर कनिष्ठ अभियंता के पद पर भर्ती निकाली थी। उस समय याचिकाकर्ता ने डिप्लोमा के आधार पर आवेदन किया था। ऐसे में उसे अब डिग्री के आधार पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एकलपीठ ने बढी हुई शैक्षणिक योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता को पदोन्नति का हकदार माना है।