नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 साल 8 महिने की नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कालू उर्फ गौरीशंकर को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 25 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 3 जुलाई, 2019 को पीडिता की मां ने फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपनी बेटी के साथ सुबह फागी सीएचसी गई थी। वह दवा लेने के बाद अंदर गई तो उसकी बेटी नहीं मिली। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 22 अगस्त को पीडिता को बरामद करने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसे तहसील से कागज लाने के नाम पर अपने साथ ले गया था। अभियुक्त उसे अपने साथ अपने मामा के जयपुर स्थित घर ले गया। जहां रात के समय उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। दूसरे दिन वह उसे बगरू स्थित किराए के कमरे में ले जाकर तीन दिन तक दुष्कर्म किया। इसी तरह अभियुक्त ने उसके साथ कई दिनों तक संबंध बनाए। वहीं 22 अगस्त को पुलिस आकर उसे फागी ले गई। दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि पीडिता के भाई के साथ उसका लेन-देन को लेकर झगडा था। जिसके चलते उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है। पीडिता अभियुक्त के साथ करीब डेढ माह साथ रही थी, लेकिन उसके कोई चोट नहीं आई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

 

 

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